१९५१ में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में बाईसवें (22) संशोधन के बाद से कोई भी व्यक्ति दो बार से अधिक राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं किया जा सकता है और कोई भी जिसने दो साल से ज़्यादा राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला है जब कोई और निर्वाचित हुआ था (हत्या, मृत्यु या पद त्याग के कारण), एक से अधिक बार चुने नहीं जा सकते हैं। अगर कोई अवलंबी राष्ट्रपति कार्यालय के बीच में पद त्याग देता है या उन्हें हटा दिया जाता है या उनकी मृत्यु हो जा जाती है, इस परिस्थिति में उपराष्ट्रपति उनका पद संभाल लेता है। किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिये 35 या उससे अधिक वर्ष का होना जरूरी है, न्यूनतम 14 साल वो संयुक्त राज्य अमेरिका में रहे हों और वो "प्राकृतिक रूप से जन्मे" अमेरिका के नागरिक हो।

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